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2025 में अब तक 27 सामाजिक गुंडा फाइल,08 निगरानी फाइल और 10 आदतन अपराधियों के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही
वर्ष 2025 मे 35 आर्म्स एक्ट के प्रकरण दर्ज,आदतन अपराधी एवं गुंडा बदमाशों की दो जिला स्तरीय परेड भी संपन्न
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी ने पुलिस अधीक्षक धमतरी की अनुशंसा पर वर्ष 2025 में जिले के 03 और आदतन अपराधी सागर ढीमर, टुमेन्द्र लहरे,राम सोनकर को 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।
धमतरी पुलिस द्वारा जिले में गुंडा-बदमाशों एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इनके आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुराने आपराधिक रिकार्ड का विश्लेषण कर उनके विरुद्ध सामाजिक गुंडा फाइल एवं जाहिरा निगरानी फाइल खोली जा रही है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर जिला बदर की कार्यवाही भी की जा रही है।
जिलाबदर किये गए बदमाशों का नाम
(01)आदतन बदमाश सागर ढीमर उर्फ वाल्मिकी ढीमर उर्फ चेपटा पिता स्व० गंगाधर ढीमर, उम्र 22 वर्ष, साकिन रामसागर पारा धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी, तहसील व जिला धमतरी को आगामी 01 वर्ष के लिये जिला धमतरी समीपस्थ जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने (जिलाबदर) की कार्यवाही किया गया।
(02)आदतन बदमाश टुमेन्द्र लहरे पिता जगदीश लहरे, उम्र 25 वर्ष, साकिन हटकेशर वार्ड धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी, तहसील व जिला धमतरी को आगामी 01 वर्ष के लिये जिला धमतरी समीपस्थ जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने (जिलाबदर) की कार्यवाही किया गया।
(03)आदतन बदमाश*- राम सोनकर उर्फ ढोलू पिता स्व. जेठूराम सोनकर, उम्र 26 वर्ष, साकिन कारगिल चौक महिमा सागर वार्ड धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी, तहसील व जिला धमतरी को आगामी 01 वर्ष के लिये जिला धमतरी समीपस्थ जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने (जिलाबदर) की कार्यवाही किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त का उपयोग करते हुए तीनों बदमाशों को आगामी 01 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त तीनों बदमाशों को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं।
उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे वैधानिक कार्यवाही कर/बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध (छ०ग०) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
इस वर्ष 2025 में अब तक खोले गए सामाजिक गुंडा,निगरानी बदमाश,जिला बदर
27 गुंडा बदमाशों के सामाजिक गुंडा फाइल खोली गई है।
08 निगरानी बदमाशों के जाहिरा निगरानी फाइल खोली गई है।
13 प्रकरण जिला दंडाधिकारी धमतरी के समक्ष पेश किए गए, जिनमें से 10 आरोपियों का जिला बदर किया गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)की कार्यवाही के लिए 01 प्रकरण तैयार कर जिला दंडाधिकारी धमतरी को प्रेषित।
धमतरी पुलिस द्वारा चाकू बाजों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही
वहीं,अवैध हथियार रखने एवं उपयोग करने वालों के विरुद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अब तक 35 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
धमतरी पुलिस द्वारा जिले में शांति, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु आदतन अपराधियों और हथियारबंद असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है।
ऐसे आरोपी तीन आरोपियों जो इसी मामले में लिप्त हैं उनके विरुद्ध पीट एनडीपीएस के तहत कार्यवाही कर उनकी सम्पत्ति कुर्की करने के आदेश जारी किया गया है।
01 करण धूरी
02 उषा धूरी
03 आरती रजक के विरुद्ध भी पीट एनडीपीएस की कार्यवाही की गई है।
वर्ष 2025 में अब तक दो महत्वपूर्ण अवसरों पर जिला स्तर पर गुंडा-बदमाशों एवं निगरानीशुदा अपराधियों की पुलिस लाइन धमतरी में परेड कराई गई है। इस दौरान अपराधियों से भविष्य में किसी भी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में शामिल न होने, मादक पदार्थों की तस्करी एवं परिवहन कार्यों से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई है।
धमतरी पुलिस का संदेश
आदतन अपराधियों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।
जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने हेतु सख्त
पुलिसिंग की जा रही है।
