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धमतरी पुलिस द्वारा दो अलग-अलग प्रकरणों में महुआ एवं देशी शराब जब्त कर दो आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत किया अपराध पंजीबद्ध



 धमतरी पुलिस की अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा

पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देशन में धमतरी पुलिस द्वारा जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 

इसी क्रम में थाना मगरलोड एवं चौकी बिरेझर पुलिस द्वारा दो अलग-अलग स्थानों पर कार्करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।

प्रथम प्रकरण -

 थाना मगरलोड-

थाना मगरलोड पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर ग्राम मड़ेली में कार्यवाही करते हुए एक महिला को अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। 

मौके से 4.05 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 900/-रूपये तथा बिक्री रकम 350/-रूपये सहित कुल 1,250/-रूपये मूल्य की सामग्री जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपिया का नाम

 दयावती कमार पति स्व भादूराम कमार उम्र 59 वर्ष सा० ग्राम मडेली, थाना मगरलोड, जिला धमतरी (छ.ग.)

द्वितीय प्रकरण 

 चौकी बिरेझर,थाना कुरूद-

चौकी बिरेझर पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर तत्काल ग्राम खपरी में कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को अवैध रूप से देशी शराब बेचते हुए पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 2.160 लीटर देशी शराब (कीमत लगभग 1,200/-रूपये) एवं बिक्री रकम 300/- रूपये सहित कुल 1,500/-रूपये मूल्य की सामग्री जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

आरोपी का नाम

नीरज बघेल पिता गणेश बघेल,उम्र 28 वर्ष साकिन खपरी,चौकी बिरेझर, थाना कुरुद,जिला धमतरी (छ.ग.)

धमतरी पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपने आसपास कहीं भी अवैध शराब का निर्माण, परिवहन अथवा बिक्री की जानकारी मिलने पर तत्काल निकटतम थाना, डायल-112 अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।