![]() |
स्प्रिंगदार बटंची चाकू बरामद, आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया
आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बी.एन.एस.,25/27 आर्म्स एक्ट एवं छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14,15 के तहत की गई कार्यवाही
घटना का विवरण
सिटी कोतवाली धमतरी पुलिस टीम नियमित टाउन पेट्रोलिंग पर थी।
इसी दौरान ईतवारी बाजार के पास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर अपराधी मुकेश सोनकर सामुदायिक भवन, विद्यावासिनी वार्ड धमतरी के पास प्रतिबंधित धारदार स्प्रिंगदार बटंची चाकू लहराकर लोगों को डरा-धमका रहा है।
सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, किन्तु स्टाफ व गवाहों की मदद से उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने जिला बदर अवधि में जिले में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति प्रस्तुत नहीं की।
गवाहों के समक्ष आरोपी के कब्जे से स्प्रिंगदार बटंची चाकू बरामद कर जप्त किया गया।
पुलिस की कार्यवाही
आरोपी का कृत्य धारा 223 बी.एन.एस., 25/27 आर्म्स एक्ट एवं छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14,15 का उल्लंघन पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
आरोपी का नाम
मुकेश सोनकर पिता राधेश्याम सोनकर
उम्र - 21 वर्ष,निवासी - कारगिल चौक, विद्यावासिनी वार्ड धमतरी
थाना - सिटी कोतवाली धमतरी, जिला धमतरी,(छ.ग.)
धमतरी पुलिस का संदेश- जिला बदर अपराधियों व गुंडा बदमाशों,असामाजिक तत्वों पर लगातार कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।
